अनिवार्य रूप से EPFO ने UAN-Aadhaar को जोड़ने की बढ़ाई समय सीमा , नई डेडलाइन जानिए

EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के (UAN) Universal Account Number को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न दाखिल करने की बढाई समय सीमा । एक सितंबर 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है, इससे पहले ईपीएफओ ने एक जून 2021 तक इस काम के लिए की समयसीमा तय की थी। अब नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके यूएएन नंबर और पीएफ खातों के साथ जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल जायेगा।

ईपीएफओ ने आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट दाखिल करने पर अमल की समयसीमा एक सितंबर 2021 कर दी गई है। ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया। 3 मई को श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाने को कहा गया।

धारा 142 सामाजिक सुरक्षा संहिता में लाभ लेने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है।