नैनीताल-कोरोना कर्फ्यू को लेकर जिले मे यह रहेगी गाइडलाइन जिलाधिकारी ने दिए निर्देश।।

नैनीताल 

शासन के निर्देशो के क्रम में जनपद मे कोविड कर्फ्यू कुछ रियायतों व शर्तो के साथ कर्फ्यू अवधि बढाई गई । जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में सातवे चरण का कोविड कर्फ्यू 22 जून से 29 जून प्रातः 06 बजे तक बढा दिया गया है, उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये।


जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में पाॅच दिन 22 जून से 25 जून एंव 28 जून (मंगलवार,बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार व सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेगे, परन्तु 26 व 27 जून (शनिवार व रविवार) को बाजार बन्द रहेगे। सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे। विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी, दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक नियमित खुलेगी।

होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हाॅल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।