पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बढ़ाया

नई दिल्ली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया गया है | जिन लोगों ने अभी तक दोनों आईडी प्रमाणों को लिंक नहीं किया है, वह 31 मार्च 2023 से पहले जुर्माना राशि का भुगतान करके लिंक कर सकते हैं | अन्यथा उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और आईटीआर फाइलिंग, वित्तीय लेनदेन समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा |

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 3 बार पहले पैन आधार लिंक करने की समयसीमा का विस्तार किया है, लेकिन अब इसमें फिर से विस्तार के अवसर कम हैं. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक नए रूप से लिंक कर लें |

लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय 31 मार्च 2023 से अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि 1 जुलाई, 2023 से सभी अनलिंक पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।