घर घर जाकर किया जाएगा राशनकार्ड सत्यापन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अनुसार समय समय पर पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किय जाता है। शासन के निर्देश पर लाभाथियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशनकार्डोे को निरस्त किये जाने की कार्यावाही की जा रही है।

राज्य खाद्य योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा येाजना (प्राथमिक परिवार)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड/यूनिटों का सत्यापन/जांच 15 दिन तक पूर्ण किये जाने के सन्र्दभ मंे जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर-घर जाकर करनें के निर्देश दिये गये है। आय के आधार पर कार्डधारकों की पात्रता के मानक निम्नानुसार है-
1- राज्य खाद्य योजनाः- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 500000.00 से कम हो।

02- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0)ः-ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रू0 15000.00
से कम हो।

03- अन्त्योदयः- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिवयांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा है
तथा परिवार की मासिक आय रू0 4000.00 रू0 से कम हा,े जिसका संचालन मुख्यिा के
तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीडित व्यक्ति, द्विव्याग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से
अधिक आयु के निरश्रित हो जिनकी आय का कोई साधन न हो।

राशन कार्ड आनलाईन हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
ऽ समस्त यूनिटों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
ऽ गैस बुक की छायाप्रति।
ऽ मुखिया के बैंक पास बुक की छायाप्रति।
ऽ मुखिया की पासपोट साइज फोटो।
ऽ मुखिया/यूनिटों की वोटर आई0डी0/जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/पैन कार्ड।
ऽ मुखिया का जाति प्रमाण पत्र।
ऽ यदि कोई दिव्यगांत व्यक्ति है, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
ऽ यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो कितने समय से पीड़ित है, उसका प्रमाण पत्र।

के0एस0कोहली जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढवाल ने बताया कि उपरोक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं वे अपना राशनकार्ड स्वयं निरस्त करवायें यदि सत्यापन के उपरान्त अपात्र कार्डधारकों का राशन कार्ड पाये जाने पर सम्बधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।